s.123 · s.124 · 80CCD(2) · PFRDA exit-नियम
NPS — corpus, lump sum, पेंशन
मासिक NPS-अंशदान 60 तक क्या बनता है, कितना कर-मुक्त निकाल सकते हैं, और बाक़ी हर महीने कितना देगा — साथ में दोनों regime की deductions।
यह tool कौन-से नियम लगाता है
- आपका अपना अंशदान: salary का 10% तक (self-employed के लिए gross का 20%) ₹1.5 लाख की 80C-टोकरी (अब s.123) के भीतर — सिर्फ़ पुरानी regime।
- अतिरिक्त ₹50,000 80CCD(1B) (अब s.124(3)) के तहत, 80C के ऊपर — सिर्फ़ पुरानी regime; नई में नहीं मिलता।
- Employer का अंशदान 80CCD(2): दोनों regime में deductible — नई regime में basic + DA का 14% (सब employers, FY 2024-25 से), पुरानी में private 10% / सरकारी 14%। Employer का PF + NPS + superannuation साल में ₹7.5 लाख से ऊपर taxable।
- 60 पर exit: corpus का 60% lump sum कर-मुक्त (पुराना s.10(12A))। दिसंबर 2025 के PFRDA-नियम 80% तक lump sum की अनुमति देते हैं, न्यूनतम 20% annuity — पर 60% से ऊपर का हिस्सा slab पर taxable। ₹2.5 लाख तक का corpus पूरा निकाला जा सकता है।
- Annuity की आमदनी हर साल पेंशन की तरह taxable। Return बाज़ार-आधारित है — भरा हुआ % अनुमान है, वादा नहीं।
Worked example
30 की उम्र से ₹5,000 महीना, 10% माना: 30 साल, ₹18,00,000 निवेश → corpus ₹1,13,96,627। 60% lump sum ₹68,37,976 कर-मुक्त; 40% (₹45,58,651) 6% की annuity में जाकर लगभग ₹22,793 महीना देता है, पेंशन की तरह taxable।
जानने लायक़ edge-cases
- Tier II में कोई tax-लाभ नहीं (केंद्र-सरकारी कर्मचारियों के 3-साल lock-in को छोड़कर) और exit की रोक नहीं।
- 60 से पहले exit: कम-से-कम 80% से annuity लेनी होगी; सिर्फ़ 20% lump sum (corpus ≤ ₹1 लाख हो तो पूरा)।
- आंशिक निकासी — अपने अंशदान का 25% तक, तीन बार, तय कारणों पर — कर-मुक्त।
- Vatsalya / नाबालिग NPS के exit-नियम अलग हैं; यह tool वयस्क Tier I खातों के लिए है।
जुड़े हुए tools
- Income tax calculator — employer-deduction यहाँ लगती है।
- Regime comparator — NPS समेत पुरानी बनाम नई।
- EPF calculator।
Last verified: 18 सितंबर 2026 — 80CCD-नियम Income-tax Act 2025 के section-map (s.123/s.124) और दिसंबर 2025 के PFRDA exit-circular के अनुसार; 14% employer-सीमा Finance (No.2) Act 2024 से। दरें: वित्त मंत्रालय की 30 जून 2026 की अधिसूचना, जुलाई–सितंबर 2026 (नौवीं अपरिवर्तित तिमाही); हर तिमाही फिर जाँची जाती हैं। · यह tax-सलाह नहीं है।