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HRA-proof · Rule 26C · बिना signup
किराये की रसीदें — पूरा साल एक click में
HRA-छूट देने से पहले employer महीने-दर-महीने किराये की रसीदें माँगता है। विवरण एक बार भरिए; बारह रसीदें पाइए, print कीजिए, मकान-मालिक के हस्ताक्षर लीजिए। सब कुछ आपके browser में रहता है।
रसीद मान्य कब होती है
- क्या-क्या हो: किरायेदार व मकान-मालिक के नाम, संपत्ति का पता, राशि, अवधि, तिथि, भुगतान-तरीक़ा, मकान-मालिक के हस्ताक्षर। साल में ₹1 लाख से ऊपर मकान-मालिक का PAN (न हो तो declaration) — Rule 26C।
- Revenue stamp: ₹5,000 से ऊपर की नक़द रसीद पर प्रचलित; bank/UPI भुगतान पर ज़रूरी नहीं, पर लगाने में हर्ज नहीं।
- महीने में ₹50,000 से ऊपर: s.194-IB के तहत साल में एक बार 2% TDS काटकर मकान-मालिक को Form 16C देना होगा।
- सिर्फ़ पुरानी regime: नई regime में HRA-छूट है ही नहीं — रसीदें तभी काम की हैं जब आप पुरानी चुनें।
- निजता: रसीदें आपके browser में बनती और वहीं print होती हैं। हमें कुछ नहीं भेजा जाता।
जुड़े हुए tools
- HRA-छूट calculator — इन रसीदों की क़ीमत कितनी है।
Last verified: 18 सितंबर 2026 — Rule 26C की PAN-सीमा (₹1 लाख) व s.194-IB की सीमा (₹50,000/माह) अपरिवर्तित · यह tax-सलाह नहीं है।